विदेश सचिव विजय केशव गोखले ने गुरुवार को बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र में
धारा 370 के मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि 27 सितंबर की
सुबह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए वे विकास
और अन्य मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित रखेंगे.
इंडियन एक्सप्रेस
में छपी एक ख़बर के अनुसार, गोखले ने कहा कि धारा 370 एक 'आंतरिक मुद्दा' है. प्रधानमंत्री मोदी विकास और वैश्विक एजेंडे को आकार देने में भारत की
भूमिका पर ही चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा, "आतंकवाद कई मुद्दों में से एक मुद्दा है लेकिन हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित नहीं होगा."जहां पाकिस्तान अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को ख़त्म किये जाने को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाने की योजना में है, वहीं भारत ने इसे एक 'आंतरिक मामला' बता दिया है.
गोखले ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 21 सितंबर से 27 सितंबर तक अमेरिका का दौरा करेंगे, इस दौरान वह अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाक़ात करेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र को संबोधित करेंगे.
भारत प्रशासित कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद हिरासत में लिए गए हुर्रियत नेता मीरवाइज़ उमर फ़ारूक़ समेत पांच नेताओं ने रिहाई के लिए बॉन्ड पर हस्ताक्षर किया है.
द हिंदू अख़बार ने एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से ख़बर प्रकाशित की है कि हुर्रियत नेता मीरवाइज़ के अलावा नेशनल कॉन्फ़्रेंस के दो, पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ़्रेंस के एक-एक नेताओं ने कहा है कि वह रिहा होने के बाद किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं रहेंगे.
अधिकारी ने बताया है कि सीआरपीसी की धारा 107 के तहत हिरासत में लिया गया कोई शख़्स बॉन्ड पर हस्ताक्षर करके उसका उल्लंघन करता है तो उसके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है.
कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाने की शिकायतों की कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) पर गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत में दिल्ली पुलिस ने कहा कि "भारत के प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ महज़ अपमानजनक शब्द कहना, बिना अधिक कार्य किए, आईपीसी की धारा 124-ए/153-ए के तहत अपराध में नहीं आता."
धारा 124-ए राजद्रोह से जुड़ी हुई है और धारा 153-ए धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के बारे में है.
इंडियन एक्सप्रेस अख़बार के अनुसार, पुलिस ने शिकायत को ख़ारिज करने की मांग करते हुए कहा कि इसमें से कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता दिखता है और पुलिस अदालत के निर्देश का पालन करेगी. एटीआर महानगर मजिस्ट्रेट वसुंधरा आज़ाद की अदालत में दायर की गई थी.
वकील अजय अग्रवाल ने कोर्ट में अय्यर के ख़िलाफ़ दो शिकायतें दर्ज कराई थीं. एक शिकायत में, उन्होंने अय्यर पर 2017 के गुजरात चुनावों से पहले कथित तौर पर मतदाताओं को प्रभावित करने और नफ़रत को भड़काने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "नीच आदमी" कहने का आरोप लगाया.
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अय्यर ने पाकिस्तान दौरे पर भारत सरकार के ख़िलाफ़ कई टिप्पणियां कीं.
केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि इंटरनेट का इस्तेमाल शिक्षा के मूलभूत अधिकार में से एक है. साथ ही यह संविधान के अनुच्छेद 21 के निजता के अधिकार के अंतर्गत आता है.
द हिंदू अख़बार के अनुसार, कोझिकोड के श्री नारायणगुरु कॉलेज के एक छात्र को इसलिए निष्कासित कर दिया गया था क्योंकि उसने कॉलेज हॉस्टल के प्रतिबंधित समय में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया था.
जस्टिस पीवी आशा ने कॉलेज के प्रधानाचार्य को छात्र को दोबारा दाख़िला देने के लिए कहा है.
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